UP Bhulekh खसरा / खतौनी की नकल (Online): Bhulekh UP 2025

UP Bhulekh (upbhulekh.gov.in) उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि अभिलेखों को डिजिटल करने और उन्हें जनता के लिए वेब पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप खसरा-खतौनी की नकल निकाल सकते हैं और Bhulekh UP से जुड़ी अन्य सभी आवश्यक जानकारियां सहजता से प्राप्त कर सकते हैं।

UP Bhulekh Portal पर खतौनी की नक़ल देखे

उत्तर प्रदेश में खतौनी की नकल देखने के लिए निम्न चरणों का पालन करें –

  • सबसे पहले यूपी भूलेख पोर्टल (https://upbhulekh.gov.in/) पर जाएं।
  • होमपेज पर उपलब्ध “खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
UP Bhulekh Portal
  • अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को सही तरीके से भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए जिला, तहसील और ग्राम का नाम या ग्राम कोड चुनें।
  • इसके पश्चात आप खसरा/गाटा नंबर, खाता नंबर या खातेदार (मालिक) का नाम दर्ज करके आगे बढ़ सकते हैं।
  • यदि आप नाम के अनुसार खतौनी देखना चाहते हैं, तो यहाँ “खातेदार का नाम” विकल्प का चयन करें।
Online Nakal of Khasra Khatauni
  • अब खाता संख्या का विवरण देखने के लिए, संबंधित खाता संख्या का चयन करें और फिर ‘उद्धरण देखें’ (खाता विवरण देखें) विकल्प पर क्लिक करें।
गाटा भारतीय भूमि अभिलेखों में किसी भूखंड (जमीन के टुकड़े) की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। गाटा नंबर वह विशिष्ट पहचान संख्या है, जो भू-राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक भूखंड को प्रदान की जाती है।

चयनित गाँव का चयन करने के बाद, आपके सामने उस गाँव की गाटा संख्या सहित खतौनी प्रदर्शित हो जाएगी।

यदि किसी ग्राम की खतौनी यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसे रियल टाइम खतौनी प्रणाली में देखा जा सकता है।

Bhulekh UP भूमि रिकॉर्ड की जाँच प्रक्रिया – Check Land Records

उत्तर प्रदेश के नागरिक अपनी ज़मीन का विवरण जैसे खसरा, खतौनी, जमाबंदी और स्वामित्व जानकारी कुछ आसान चरणों में UP Bhulekh से प्राप्त कर सकते हैं-

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट UP bhulekh Portal पर जाएँ।
  2. होमपेज पर “खसरा/खतौनी विवरण देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. सूची में से अपना जिला चुनें।
  4. इसके बाद अपनी तहसील चुनें।
  5. फिर अपने गाँव का नाम चुनें।
  6. अब भूमि अभिलेख खोजने के लिए इनमें से कोई एक विकल्प चुनें –
    • खसरा संख्या (गाटा संख्या)
    • खाता संख्या
    • ज़मींदार/भूस्वामी का नाम
  7. सभी जानकारी भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  8. आपकी ज़मीन से संबंधित भू-अभिलेख (खतौनी विवरण) स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
  9. रिकॉर्ड को PDF प्रारूप में डाउनलोड करें या भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंटआउट निकालें।

UP Bhulekh Portal पर रियल टाइम खतौनी की नक़ल देखे

रियल टाइम खतौनी नकल (RoR) देखने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के भूलेख पोर्टल https://upbhulekh.gov.in/ पर जाना होगा और नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा –

  • होमपेज पर उपलब्ध “रियल टाइम खतौनी की नकल देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
Real Time Khatauni Nakal
  • अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा दर्ज करें और आगे बढ़ें।
  • इसके बाद नए पेज पर अपना जनपद, तहसील और ग्राम चुनें।

अब एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपके सामने 4 विकल्प आएँगे:

  • खसरा/गाटा संख्या द्वारा खोजें
  • खाता संख्या द्वारा खोजें
  • खातेदार के नाम द्वारा खोजें
  • नामांतरण दिनांक से खोजें
Khasra Khatauni Nakal Online

आपके पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनें और आवश्यक विवरण दर्ज करें। इसके बाद ‘उद्धरण देखें’ बटन पर क्लिक करें।

अगले चरण में कैप्चा भरें और सबमिट बटन दबाएं।

अब आपके सामने उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति) प्रदर्शित हो जाएगी, जिसे आप चाहें तो प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं।

Bhulekh Khatauni Portal

भूखंड के वादग्रस्त होने की स्थिति जानें

उत्तर प्रदेश में किसी जमीन या संपत्ति में निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह संपत्ति किसी कानूनी या वित्तीय विवाद में तो नहीं फंसी है। इसके लिए आपको संबंधित भूखंड की वादग्रस्त स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी होती है, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • उत्तर प्रदेश भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए विकल्प ‘भूखण्ड/गाटा के वादग्रस्त होने की स्थिति जानें’ पर क्लिक करें।
Know the disputed status of the plot
  • उस विकल्प पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपने जिले, तहसील और गांव का चयन करना होगा।
  • जिला, तहसील और गांव चुनने के बाद आप अगले पेज पर पहुंचेंगे, जहां आपसे खसरा/गाटा नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। संख्या दर्ज करें और फिर ‘गाटा प्रस्थिति’ बटन पर क्लिक करें।
यदि आपके द्वारा दर्ज किया गया खसरा नंबर किसी विवाद से संबंधित होगा, तो उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

UP Bhulekh Portal पर भू-नक्शा देखे

  • उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन का नक्शा देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://upbhunaksha.gov.in/ पर जाएं।
  • इसके बाद अपने जिले, तहसील और गांव का चयन करें।
  • चयन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर उस क्षेत्र का नक्शा दिखाई देगा।
UP Bhu Naksha
  • यहां आप जिस भूखंड की जानकारी, जैसे खातेदार का नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या, क्षेत्रफल आदि — देखना चाहते हैं, उस भूखंड के नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने उस गाटे की पूरी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
इसके बाद ‘Plot Report’ विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करने से आप उस नक्शे को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

Bhulekh UP Portal पोर्टल का उद्देश्य

भूलेख” शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, “भू” जिसका अर्थ है भूमि, और “लेख” जिसका अर्थ है अभिलेख। इस प्रकार, भूलेख यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य की भूमि से संबंधित अभिलेख। UP Bhulekh Portal राज्य के नागरिकों को उनकी जमीन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

भूलेख उत्तर प्रदेश पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड जैसे खतौनी, खसरा और जमाबंदी को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है। यह पोर्टल जमीन के मालिकाना हक, पट्टा और अन्य भू-अभिलेख जानकारी को आसानी से सुलभ बनाता है, जिससे ऑनलाइन सत्यापन और प्रमाणपत्र प्राप्त करना सरल हो गया है।

UP Bhulekh Portal की शुरुआत से सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार में कमी हुई है, और अब नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन खसरा खतौनी देख सकते हैं।

Bhulekh UP Nic In के लिए पात्रता (Eligibility)

UP Bhulekh Portal एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश राज्य के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, नीचे दिए गए वर्ग इस पोर्टल के उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त और पात्र माने जाते हैं –

  • वे सभी व्यक्ति जिनके पास उत्तर प्रदेश में कृषि या आवासीय भूमि है।
  • किसान जो खसरा, खतौनी और जमाबंदी जैसी भूमि जानकारी देखना चाहते हैं।
  • संपत्ति की खरीद-बिक्री से पहले स्वामित्व सत्यापन के लिए इच्छुक नागरिक।
  • सरकारी विभाग, जो राजस्व, योजना या परियोजना कार्यान्वयन में भूमि अभिलेखों की जाँच करते हैं।
  • बैंक और वित्तीय संस्थान, जो ऋण स्वीकृति से पहले भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करते हैं।
  • कानूनी प्राधिकारी, जो भूमि विवादों या स्वामित्व प्रमाण के लिए डेटा की आवश्यकता रखते हैं।
  • कोई भी व्यक्ति जो शोध या पारदर्शिता के उद्देश्य से भूमि रिकॉर्ड देखना चाहता हो।

Bhulekh UP Login के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

हालाँकि ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड (खतौनी या जमाबंदी) देखने के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्वामित्व प्रमाण, नामांतरण, या भूमि संशोधन जैसी सेवाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ ज़रूरी हैं –

  1. खसरा संख्या / गाटा संख्या
  2. खाता संख्या
  3. जिला, तहसील और गाँव का नाम
  4. भूमि रजिस्ट्री के कागज़ात
  5. संपत्ति कर की रसीद
  6. नामांतरण प्रमाणपत्र
  7. आधार कार्ड
  8. पैन कार्ड
  9. मतदाता पहचान पत्र
  10. बैंक पासबुक
  11. न्यायालय का आदेश (यदि लागू हो)
  12. शपथ पत्र / आवेदन पत्र

UP Bhulekh Portal पर उपलब्ध भूमि अभिलेख

भूलेख लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड डेटाबेस में भूमि स्वामित्व से संबंधित सभी पंजीकृत जोतों का विवरण खसरा और खाता संख्या के आधार पर दर्ज है। इस डेटाबेस में निम्नलिखित जानकारियाँ शामिल हैं –

  • खतौनी – भूमि स्वामित्व (मालिकाना हक) का रिकॉर्ड
  • खसरा – खेत या भूखंड का विस्तृत विवरण
  • जमाबंदी – ग्राम स्तर का समग्र भू-अभिलेख
  • भू-नक्शा – जमीन का मानचित्र
  • पट्टा विवरण – भूमि पट्टे से संबंधित जानकारी
  • राजस्व रिकॉर्ड – राजस्व से जुड़ी प्रविष्टियाँ
  • भूमि हस्तांतरण एवं सत्यापन दस्तावेज
  • संपत्ति लेन-देन का इतिहास – जिसमें बंधक, तीसरे पक्ष के दावे और अन्य विवरण शामिल हैं।

UP Bhulekh Portal पर उपलब्ध सेवाएं

पोर्टल पर उपलब्ध भूमि सेवाओं की सूची निम्नलिखित हैं:

  • खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नक़ल देखे
  • भूखण्ड/गाटे के विक्रय की स्थिति जाने
  • भूखण्ड/गाटे के वाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने
  • राजस्व ग्राम खतौनी का कोड व भूखण्ड/गाटे का यूनीक कोड जाने
  • सरकारी भूमि खोजें
  • यूपी भूलेख संपर्क विवरण

UP Bhulekh Portal की मुख्य विशेषताएँ (Key Features of Bhulekh UP)

  • ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड खोज: नागरिक आसानी से खसरा, खतौनी और जमाबंदी रिकॉर्ड देख सकते हैं।
  • Bhulekh UP नक्शा: भूमि के डिजिटल मानचित्र में स्वामित्व और सीमा विवरण प्रदर्शित होते हैं।
  • अनेक खोज विकल्प: अभिलेखों को खसरा संख्या, खाता संख्या या भूमि स्वामी के नाम से खोजा जा सकता है।
  • 24×7 उपलब्धता: यह पोर्टल किसी भी समय, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।
  • विश्वसनीय डेटा: यह उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा संचालित है, जिससे डेटा प्रामाणिक और सुरक्षित है।
  • नि:शुल्क सेवा: उपयोगकर्ताओं को भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता।
  • डाउनलोड और प्रिंट विकल्प: उपयोगकर्ता खतौनी को PDF में डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
  • अन्य सेवाओं से एकीकरण: ऋण, संपत्ति खरीद-बिक्री, कानूनी मामलों और सरकारी योजनाओं में सहायक।
  • उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस: पोर्टल को नए उपयोगकर्ताओं के लिए भी सरल बनाया गया है।
  • पारदर्शिता को बढ़ावा: यह भ्रष्टाचार और भूमि विवादों को कम करता है।

UP Bhulekh Helpline Number

यदि आपको यूपी भूलेख ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जमीन के रिकॉर्ड, खतौनी या अन्य जानकारी से संबंधित कोई समस्या हो, या पोर्टल के उपयोग के दौरान कोई तकनीकी दिक्कत आए, तो आप नीचे दिए गए ईमेल या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

विवरणजानकारी
ईमेल आईडीbhulekh-up@gov.in
कंप्यूटर सेलराजस्व मंडल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
लैंडलाइन नंबर0522-2217145

FAQ- UP Bhulekh

यूपी भूलेख क्या है?
UP Bhulekh उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी जैसे खतौनी, खसरा, जमाबंदी आदि ऑनलाइन देख सकते हैं। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है।

UP Bhulekh Portal पर जमीन की जानकारी कैसे देखें?
आप https://upbhulekh.gov.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अपना जिला, तहसील और गांव चुनें, फिर खसरा या खाता नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपकी जमीन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

यूपी भूलेख पोर्टल पर कौन-कौन सी जानकारी मिलती है?
UP Bhulekh Portal पर आपको खातेदार का नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या, क्षेत्रफल, भू-नक्शा, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य भूमि से संबंधित विवरण मिलते हैं।

क्या UP Bhulekh से प्राप्त खतौनी कानूनी रूप से मान्य होती है?
यूपी भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध खतौनी केवल जानकारी के उद्देश्य से होती है। किसी कानूनी कार्य या पंजीकरण के लिए आपको प्रमाणित प्रति संबंधित राजस्व कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।

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